अडाणी-हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई। पैनल ने कहा कि अडाणी के शेयरों की कीमत में कथित हेरफेर के पीछे सेबी की नाकामी थी, अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता।
कमेटी ने ये भी कहा कि ग्रुप की कंपनियों में विदेशी फंडिंग पर सेबी की जांच बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 मई को सौंप दी थी।
एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के पॉइंट…
शॉर्ट पोजीशन को उदाहरण से समझ सकते हैं…
मान लीजिए X नाम की एक कंपनी का भाव अभी 100 रुपए है। ट्रेडर के पास इस कंपनी के शेयर नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि भाव नीचे जाएगा तो वो उसे 100 रुपए पर बेच देता है। कुछ दिन बाद शेयर का भाव 90 रुपए पर आ जाता है। ट्रेडर इस भाव पर इसे खरीदकर 10 रुपए का मुनाफा बना लेता है। इसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं।
अब तक क्या क्या हुआ?
1. हिंडनबर्ग ने लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप
24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि, बाद में इसमें रिकवरी आई।
2. अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में चार जनहित याचिका दायर
3. कोर्ट ने 2 मार्च को बनाई थी 6 सदस्यीय कमेटी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कमेटी बनाई थी, उसके हेड रिटायर्ड जज एएम सप्रे हैं। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कमेटी बनाने का यह आदेश 2 मार्च को दिया था।
4. सेबी को इन 2 पहलुओं पर जांच करने के लिए कहा था…
मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है नियम 19 (A)
कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स का नियम 19 (A) शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयरहोल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए।
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी विदेश में शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडाणी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए।
5. सेबी को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मिला
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। कोर्ट ने इससे पहले 2 मार्च को सेबी को जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। यानी उसे 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि, सेबी ने कहा था कि अडाणी ग्रुप के ट्रांजैक्शन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जांच के लिए उसे कम से कम 6 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए।
6. कमेटी की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को
इस मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। इंडिपेंडेंट कमेटी की सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा था कि उसे इस रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए समय चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट पक्षकारों को भी दी जाएगी। रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। CJI डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की बेंच ने इस पर सुनवाई की।
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